न्यूज डेस्क (प्रियंवदा गोप): नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े आज (20 मई 2023) केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के ऑफिस में आर्यन खान ड्रग्स से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिये पहुंचे। अपने घर से सीबीआई कार्यालय के लिये रवाना होने से पहले वानखेड़े ने कहा, “सत्यमेव जयते।”
इससे पहले वानखेड़े (Sameer Wankhede) ने अभिनेता शाहरुख खान (Actor Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स-ऑन-क्रूज (Drugs on Cruise Case) से जुड़े कथित रिश्वत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट 22 मई को मामले की सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने वानखेड़े को गिरफ्तारी से 22 मई तक की छूट दी थी।
सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए एनसीबी के पूर्व अधिकारी ने कहा कि, “वंदे मातरम, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मैं जांच में सहयोग करूंगा।”
वानखेड़े ने ये भी आरोप लगाया कि एनसीबी (NCB) की ओर से आर्यन खान मामले में दायर की गयी चार्जशीट में कुछ “बदलाव” किये गये हैं। वानखेड़े ने अपनी याचिका में दावा किया है कि आर्यन खान मामले में कार्रवाई “बदला” लेने के लिये की जा रही है। उन्होंने सीबीआई को पूरा सहयोग देने का आश्वासन का भी दिया।
वानखड़े ने अपनी याचिका में कहा कि, “मेरे खिलाफ पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उस समय मुंबई पुलिस ने इसकी जांच की और मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई के आरोपों में भी कुछ नहीं मिलेगा।”
वानखेड़े के वकील ने ये भी आरोप लगाया कि आर्यन खान और उनके पिता शाहरुख खान ने पहले ही अदालत को जानकारी देते हुए कहा था कि 25 करोड़ रुपये की फिरौती का कोई मामला नहीं बनता है। वकील ने आगे कहा कि वानखेड़े अंतरिम जमानत की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगले हफ्ते तक गिरफ्तारी से सुरक्षा मांग रहे हैं।
दूसरी ओर सीबीआई ने अदालत से एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक को कोई राहत नहीं देने की गुज़ारिश की। एजेंसी के वकील ने कोर्ट को बताया कि वानखेड़े समन किये जाने के बावजूद 18 मई को सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए।
इससे पहले बीते बुधवार (17 मई 2023) को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने समीर वानखेड़े को 22 मई तक गिरफ्तारी (कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं) से सुरक्षा प्रदान की और आगे की राहत के लिये बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी।
बता दे कि वानखेड़े ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था और दावा किया था कि उनके खिलाफ NCB की ओर से लगाये गये इल्जाम झूठे और बेबुनियादी हैं।
गौरतलब है कि सीबीआई ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में फंसाने के एवज में कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने कहा है कि सौदा 18 करोड़ रुपये में तय हुआ था और वानखेड़े की संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में कहीं ज्यादा थी।
समीर वामखेड़े और अन्य एनसीबी अधिकारी भ्रष्टाचार के कई अन्य आरोपों में कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे थे। जांच एजेंसी ने कहा कि वानखेड़े की संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में नहीं है। दर्ज की गयी एफआईआर में कहा गया है कि वो अपनी विदेश यात्रा के दौरान किये गये खर्चों को जायज़ नहीं ठहरा पा रहे हैं।
वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि उन्हें देशभक्त होने की सजा दी जा रही है। उनका बयान शुक्रवार (19 मई 20203) को उनके घर और अन्य परिसरों पर सीबीआई की छापेमारी के जवाब में सामने आया।
सीबीआई ने हाल ही में उनके और आर्यन खान ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले से जुड़े तीन अन्य लोगों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले के बाद देश भर में 29 स्थानों पर तलाशी ली। पिछले साल वानखेड़े ने कॉर्डेलिया क्रूज (Cordelia Cruz) पर छापा मारा था और अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कथित ड्रग मामले में गिरफ्तार किया।