न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) ने आज (24 मार्च 2023) कहा कि केरल के वायनाड (Wayanad of Kerala) निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य राहुल गांधी (Rahul Gandhi) 23 मार्च 2023 को सजा सुनाये जाने के दिन से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ये कदम भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों के संदर्भ में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation Of The People Act) 1951 की धारा 8 के तहत उठाया गया है।
बता दे कि गुजरात की एक अदालत ने बीते गुरुवार (23 मार्च 2023) को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर उनके बयानों के लिये दोषी ठहराया। बाद में उन्हें उस मामले में जमानत मिल गयी है और अपील दायर करने के लिये उन्हें 30 दिनों का समय दिया गया।