Corona Updates: वायरस इंफेक्शन का बढ़ा खतरा, महाराष्ट्र और पंजाब में लागू किये नये नियम

न्यूज डेस्क (गंधर्विका वत्स): देशभर में कोरोनावायरस (Corona Virus) एक बार फिर काफी तेजी से फैल रहा है। जिसके चलते कई राज्य सरकारों बड़े एहतियाती फैसले लेने को मज़बूर हो रही है। इसी क्रम में महाराष्ट्र सरकार ने आज नया आदेश जारी करते हुए प्राइवेट संस्थानों के दफ्तरों में 50 फ़ीसदी कर्मचारियों को काम पर बुलाने के साथ ही महाराष्ट्र के सभी थिएटरर्स ऑडिटोरियम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही प्रदेशवासियों से हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की दरख्वास्त की गयी। इन दिशानिर्देशों की कड़ी निगरानी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सभी नगरपालिकाओं और जिला प्रशासन को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिये।

महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने वाले थिएटर और ऑडिटोरियम में अगर किसी का मास्क ढंग से नहीं लगा हुआ होगा तो उसे एंट्री ना दी जाये। साथी इन जगहों पर सैनिटाइजर और टेंपरेचर मापने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि जरूरी सेवाएं और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को 50 फीसदी वाले नियम में छूट रहेगी। सरकारी दफ्तर इस बात का फैसला लेने के लिए आजाद रहेगें कि वो अपने कर्मचारियों की हाजिरी और मौजूदगी को क्या और कैसे एडजस्ट करते है।

दूसरी और पंजाब में 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जो कि रात 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही 30 मार्च तक के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बंद रखा गया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने इस मामले से सभी जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रदेश में महाराष्ट्र की तर्ज पर मॉल सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियम में एक साथ सौ फीसदी लोगों की मौजूदगी नहीं होगी। ऐसे में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ इनका संचालन (Operating with 50 percentage capacity) किया जाएगा। मॉल में सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा, जिनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होगी।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की जनता से अपील करते हुए कहा कि, किसी भी घर में एक वक्त में 10 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। आगे आने वाले 2 हफ्तों तक सभी तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगी रहेगी। पंजाब में कोरोना की चपेट से सबसे ज्यादा जूझ रहे 11 जिलों में शादी और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों कार्यक्रमों को करने की इजाजत होगी। जिसके लिए पहले प्रशासनिक मंजूरी लेनी होगी। इसमें भी 20 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। ये सभी पाबंदियां रविवार को भी लागू होंगी।

हालांकि पंजाब में इंडस्ट्रियल गतिविधियों (Industrial activities) को नाइट कर्फ्यू से छूट दी गई है। पंजाब में एसबीएस नगर, मोगा, फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर, रोपण, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, होशियारपुर, कपूरथला और अमृतसर जिले जिलों में कोरोना के काफी मामले सामने आ रहे हैं। इन सभी जिलों के सरकारी दफ्तरों में जनता बैठक करने पर भी रोक है। आम नागरिकों से अपील की गयी है कि बेहद जरूरी होने पर ही सरकारी दफ्तरों का रुख करें। साथ ही मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पाबंदियों को दूसरे जिलों में सख़्ती के साथ लागू किया जा सकता है।

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