Covid-19: गाजियाबाद के बाद, अब नोएडा में भी लगी धारा 144, इन चीज़ों की रहेगी इज़ाजत

नई दिल्ली (प्रियंवदा गोप): बढ़े रहे कोरोना संकट (Covid-19crisis) को देखते हुए  गाजियाबाद के बाद, अब गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने भी 30 अप्रैल तक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी है। बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को देखते हुए इसे एहतियाती कदम माना जा रहा है। आगामी होली, गुड फ्राइडे, अंबेडकर जयंती, नवरात्रि और राम नवमी के मद्देनज़र ये व्यवस्था लागू की गयी है।

प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इन अवसरों के दौरान, कानून और व्यवस्था को खराब करने के लिए असामाजिक तत्व गैरकानूनी हरकत कर सकते है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थानों पर COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन सख़्ती से लागू करवाया जायेगा।

आदेश में आगे कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने-फिरने की इज़ाजत नहीं होगी। दृष्टिबाधित और दिव्यांग लोगों (Visually impaired and disabled people) को कुछ सीमा छूट दी जायेगी। बिना प्रशासन की इज़ाजत के विरोध, जुलूस या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा करने वालों को रोका जायेगा। इसके साथ ही सरकारी या निजी कार्यालयों में हथियारों को ले जाने की इज़ाजत नहीं होगी। हालांकि सुरक्षाकर्मी हथियार अपने साथ रख सकते है। इस दौरान गनर भी कार्यालयों से बाहर रहेगें।

इसके साथ ही शादी-ब्याह जैसे सार्वजनिक समारोहों पर पूरी तरह पाबंदी लागू रहेगी। प्रशासन की ओर से जारी ये फरमान 10 मई आधी रात तक लागू रहेगें। धारा 144 के तहत गाजियाबाद और नोएडा में पांच या ज़्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर मनाही रहेगी। गाजियाबाद जिला प्रशासन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बिना मास्क पहने लोगों को सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, स्कूल, रेस्त्रां, फूड प्लाजा और कॉलेजों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। त्यौहारों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम (Cultural programme) करने और जलूस निकालने की प्रशासनिक इज़ाज़त नहीं होगी।

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