भोपाल (ऋद्धिमान सांकल्लये): आज सुबह से ही पुराने भोपाल (Bhopal) के तीन इलाकों में कर्फ्यू और 11 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी गई है। हाल ही में उच्च न्यायालय ने भोपाल के कबाड़खाना इलाके के सटी 30 हजार वर्गफीट भूमि विवाद में आरएसएस के कार्यालय केशव नीडम (RSS Office Keshav Needam) के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। जिसके बाद आज इस जमीन पर कार्यालय से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी फेसिंग लगाकर कब्ज़ा लेने वाले है। ऐसे में इलाके की शांति व्यवस्था को कोई खतरा ना हो। इसीलिए जिला प्रशासन और पुलिस ने एहतियाती तौर पर यह बड़ा कदम उठाया।
इस मौके पर भोपाल के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अविनाश लवानिया ने विशेष समुदाय की आपत्ति के बाद यह आदेश जारी किया। प्रशासन को शंका है कि, विशेष समुदाय के लोग फेसिंग लगाने और निर्माण कार्य में बाधा डाल सकते हैं। जिससे इलाके की कानून व्यवस्था सहित जान माल की संपत्ति को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए यह कदम उठाया गया जिसके तहत थाना हनुमानगंज, गौतम नगर और टीला जमालपुर इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दंगों की आशंका के चलते सोमवारा, इतवारा, बुधवारा, और भारत टॉकीज चौराहे पर पुलिस ने सख़्त पहरा बैठा दिया है। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर स्थानीय निवासी अपने घरों में रहने के हिदायत दी गयी है।
इस दौरान सभी कमर्शियल गतिविधियां, दुकान और कारोबार को बंद रखा जाएगा। सिर्फ अस्पताल और केमिस्ट शॉप को खुला रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर सीमित यातायात को ही मंजूरी दी जाएगी। प्रशासन द्वारा अगले आदेशों तक इसी व्यवस्था को कायम रखा जाएगा। हालांकि इसमें कुछ विशेष छूट भी दी गई है। जिसके तहत राज्य सरकार के कर्मचारी, पुलिस और आर्म्ड फॉर्सेस के जवान अपना आई कार्ड दिखाकर आ जा सकेंगे। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम (Competitive exam) में बैठने वाले छात्र भी आई कार्ड और परीक्षा का प्रवेश पत्र दिखाकर निकल सकेंगे। एग्जाम ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों पर भी यह आदेश नहीं लागू होगा।