GST Council में लिये गये कई बड़े फैसले, महामारी के कारण कई बड़ी छूटों का ऐलान

नई दिल्ली (गंधर्विका वत्स): केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक के दौरान कोरोना महामारी के मद्देनजर कराधान प्रणाली में दवाइयों और संबंधित मेडिकल उपकरणों में भारी टैक्स राहत का ऐलान किया। माना जा रहा है कि इन मांगों का मसौदे को गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने विचार कर सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया। इस फैसले से कोरोना और ब्लैक फंगस महामारी (Black Fungus Epidemic) में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट सस्ते हो सकेगें।

इन फैसलों का असर जल्द ही बाज़ार पर पड़ेगा। जिससे महामारी से जूझ रहे लोगों को भारी राहत मिल सकेगी।

44th GST Council की बैठक में लिये गये ये अहम फैसले

  • जीएसटी परिषद ने ज़्यादातर कोविड से जुड़ी सप्लाई पर टैक्स की दरों को कम कर दिया। ब्लैक फंगस इंफेक्शन के इलाज के लिए दवाओं पर टैक्स रिलेक्सेशन की पेशकश की।
  • बैठक के बाद प्रेस वार्ता में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक श्मशान भट्टियों, एम्बुलेंस और तापमान जांच उपकरणों पर टैक्स कटौती का ऐलान किया।
  • ब्लैक फंगस के इलाज के लिये इस्तेमाल होने वाली एंटीफंगल दवा एम्फोटेरिसिन बी पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जायेगा।
  • एम्फोटेरिसिन बी जैसी दवाओं पर जीएसटी की दरें अब से शून्य हो जाएंगी। दोनों पर पहले 5 फीसदी जीएसटी लगता था।
  • जीएसटी काउंसिल ने कोविड के इलाज के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा अनुशंसित हेपरिन, रेमडिसविर और दूसरी दवाओं जैसे एंटी-कोआगुलंट्स पर जीएसटी की दरें 5 प्रतिशत निर्धारित की हैं। इन दवाओं पर लागू पिछली जीएसटी दरें 12 फीसदी हुआ करती थी।
  • इसके अलावा वेंटिलेटर, मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन, COVID-19 टेस्टिंग किट, ऑक्सीजन कंसंटेटर्स, हाई फ्लो नेज़ल कैनुला (HFNC) डिवाइस, पल्स ऑक्सीमीटर और BiPAP मशीन पर GST को मौजूदा 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
  • हैंड सैनिटाइज़र, तापमान जांच उपकरण (Temperature Check Device), श्मशान के लिये गैस/इलेक्ट्रिक/अन्य भट्टियों उनकी स्थापना आदि के लिए जीएसटी दरों में कटौती की गयी। अब इन पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जायेगा, जो कि पहले 18 प्रतिशत हुआ करता था।
  • इस बीच एम्बुलेंस पर मौजूदा जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया। दरों में ये कटौती और छूट 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेंगी।

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