नई दिल्ली (गौरांग यदुवंशी): Delhi Civic Poll 2022: दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगमों चुनावों के मद्देनज़र उम्मीदवारों की खर्च सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने कहा कि- “दिल्ली नगर निगम (Counselors’ Election) नियम 109 के आधार पर मैं एसके श्रीवास्तव (SK Srivastava) दिल्ली के एनसीटी के राज्य चुनाव आयुक्त (Delhi State Election Commissioner) के तहत प्रदान की गयी शक्तियों के तहत दिल्ली के तीन नगर निगमों के वार्ड के लिये चुनाव में उम्मीदवारों के द्वारा किये जाने वाली चुनावी खर्च (Electoral expense) की सीमा को बढ़ा आठ लाख कर दिया है।
इन बदलावों के बाद अब उत्तर दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली निगम (East Delhi Corporation) में पार्षद पद के लिये चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार अब आठ लाख रूपये खर्च कर पायेगें। पिछले साल चुनावी खर्च की सीमा को 5.75 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया था। बता दे कि दिल्ली में स्थानीय निकाय चुनाव (Local bodies election) इस साल अप्रैल में किया जाना निर्धारित किया गया है।