न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): #MaskFree Delhi – कोरोनोवायरस के मामलों में गिरावट के साथ दिल्ली सरकार ने आज (31 मार्च 2022) कोरोना दिशानिर्देशों में और ढील दी साथ ही कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने कोरोना हालातों की समीक्षा के लिये की गयी बैठक के दौरान ये फैसला लिया। इससे पहले, बसों और मेट्रो ट्रेनों समेत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना सभी के लिये अनिवार्य कर दिया गया था।
सूत्रों के मुताबिक हालांकि डीडीएमए लोगों के लिये एडवाइजरी जारी कर सकता है, जिसमें उन्हें भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने के लिये कहा जा सकता है। फिलहाल दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना है।
पिछले महीने डीडीएमए ने शहर में कोविड के हालातों में हुए अहम सुधार के मद्देनजर सभी कोविड प्रतिबंध हटा दिये थे। हालांकि बसों और मेट्रो ट्रेनों समेत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodiya), स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत की मौजूदगी में डीडीएमए की अहम बैठक में कोरोना वायरस के हालातों के अलावा टीकाकरण कार्यक्रम की भी समीक्षा की गयी।