नई दिल्ली (देवागंना प्रजापति): दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीते शुक्रवार (2 जून 2023) को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी, लेकिन पुलिस हिरासत में। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक आज (3 जून 2023) मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिल सकते हैं। पत्नी से मिलने के दौरान सिसोदिया को किसी भी तरह से मीडिया से बातचीत नहीं करने और अपने परिवार के अलावा किसी और से नहीं मिलने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा कोर्ट ने सिसोदिया को सेल फोन और इंटरनेट से दूर रहने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति डी.के. शर्मा (Justice D.K. Sharma) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED- Enforcement Directorate) से अंतरिम जमानत मामले पर स्टेट्स रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है और जमानत याचिका के साथ-साथ अंतरिम जमानत याचिका (Interim Bail Application) पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया है।
मामले पर जज ने कहा कि, “मैं पहले ही सीबीआई के मुख्य मामले में जमानत से इनकार कर चुका हूं, इसलिए मैं अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 4 जुलाई को लिस्टेड करूंगा।” सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने का विरोध किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू (Additional Solicitor General S.V. Raju) ने तर्क दिया कि सिसोदिया पुलिस सिक्योरिटी में अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि, “उन्होंने मंत्री के तौर पर 18 विभागों को संभाला और उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था। अब वो जमानत पाने के लिये इन सभी कड़ियों को आधार बना रहे हैं।”
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने ने ये भी जिक्र किया कि सिसोदिया ने कुछ दिन पहले ही अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली थी और अब उन्होंने फिर से इसी तरह की याचिका दायर की है। एएसजी ने आगे कहा कि, “चार दिन पहले उन्होंने याचिका वापस ले ली। अब वो फिर से वापस आ गये हैं। उनकी पत्नी की सेहत में कोई बदलाव नहीं आया है।” सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में अपने वकील के जरिये अंतरिम जमानत याचिका दायर की, जिसमें उनकी पत्नी की तबीयत का हवाला देकर जमानत लेने का आधार बताया।