न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को COVID-19 महामारी के कारण सार्वजनिक स्थानों जैसे तालाब और नदी के किनारे पर छठ पूजा (Chhath Puja) समारोह पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के अध्यक्ष के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 20 नवंबर को छठ पूजा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी सभा को अनुमति नहीं दी गई है।
जस्टिस हेमा कोहली और सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने कहा कि समारोह के लिए अनुमति देना संक्रमण के सुपर स्प्रेडर के रूप में कार्य करेगा और याचिका को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया।