Delhi: 1 अक्टूबर से ड्राइविंग के दौरान अपने साथ रखे ये कागज़, वरना होगा दस हज़ार रूपये का चालान

न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): दिल्ली (Delhi) में वायु प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिये 1 अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया जायेगा। इसके अलावा वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिये प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्रों की जाँच की जायेगी। वैलिड पीयूसी प्रमाणपत्र (Valid PUC Certificate) के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों पर 10,000 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसलिये अगर आपने अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन टेस्ट (Pollution Test) नहीं करवाया है या आपके पास वैलिड पीयूसी नहीं है तो इस एक हफ़्ते के भीतर पॉल्यूशन टेस्ट करवाकर पीयूसी सर्टिफिकेट हासिल कर लें, नहीं तो 1 अक्टूबर से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) जैसे प्रदूषकों की जांच के लिए गाड़ियों का समय-समय पर उनके उत्सर्जन मानकों के लिये परीक्षण किया जाता है, जिसके बाद उन्हें PUC प्रमाणपत्र दिया जाता है।

मामले पर परिवहन विभाग (Transport Department) के संयुक्त आयुक्त नवलेंद्र कुमार सिंह (Joint Commissioner Navalendra Kumar Singh) ने कहा है कि वैध पीयूसी नहीं होने पर 10,000 रूपये का चालान किया जायेगा। साथ ही लंबे समय से अपने वाहन का प्रदूषण की जांच नहीं कराने वाले 15 हजार लोगों को परिवहन विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है, उन्होंने कहा कि उन्हें 15 दिनों के भीतर और भी कई लोगों को नोटिस भेजकर चेतावनी दे दी जायेगी, अगर ये लोग पॉल्यूशन टेस्ट नहीं करवाते है तो इन सभी को 10,000 रूपये का चालान जारी किया जायेगा।

संयुक्त आयुक्त ने बताया कि इस साल 1 जनवरी से 20 सितंबर तक परिवहन विभाग की एन्फोर्समेंट टीमों ने 15,523 वाहन मालिकों का चालान किया है, जबकि 5,596 पुराने वाहनों को जब्त कर कबाड़ के लिये भेजा गया।

बता दे कि पराली जलाने और वाहनों से होने वाला प्रदूषण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर साल अक्टूबर और नवंबर महीने में वायु प्रदूषण का सब़ब बनता है।

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