नई दिल्ली (मृत्युजंय झा): दिल्ली नगर निगम के चुनाव (Delhi Municipal Election 2022) अप्रैल में होने हैं। इस सब के बीच दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने बीते मंगलवार (8 मार्च 2022) को नये प्रतिबंध लगाये और विभिन्न राजनीतिक दलों के लिये नये दिशानिर्देश निर्धारित जारी किये। चुनाव आयोग ने अन्य प्रतिबंध लगाने के अलावा मान्यता प्राप्त दलों के लिये स्टार प्रचारकों की संख्या 10 और गैर-मान्यता प्राप्त लोगों के लिये पांच तक सीमित कर दी है।
ये पाबंदियां कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लगाई गयी हैं। आदर्श आचार संहिता (MCC) 2022 के मुताबिक उम्मीदवारों को इन कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। हालांकि दिल्ली राज्य चुनाव आयोग (SEC- Delhi State Election Commission) ने अभी तक तीनों नगर निकायों के चुनावों के कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया है।
अन्य एमसीसी दिशानिर्देशों में रात 8 बजे के बाद कोई बैठक या जुलूस नहीं होना, बिना पूर्व अनुमति के कोई रोड शो, बाइक और साइकिल रैलियां नहीं होगी, गली-नुक्कड़ सभाओं में 50 लोगों की सीमा और उम्मीदवार समेत सिर्फ पांच व्यक्तियों को डोर-टू-डोर कैम्पेन के लिये मंजूरी देना इसमें शामिल है। किसी भी अभियान के दिन रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच किसी भी रैलियों और जनसभाओं की अनुमति नहीं दी जायेगी।
जारी हुए ये नये प्रतिबंध और गाइडलाइंस
- डोर-टू-डोर अभियानों के लिये सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर उम्मीदवारों समेत ज़्यादा से ज़्यादा पांच व्यक्तियों को अनुमति दी जायेगी।
- रैलियों और सभाओं की मंजूरी सिर्फ निर्धारित स्थानों पर और जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से ही दी जायेगी।
- सार्वजनिक सड़कों, चौराहों, अन्य जगहों पर नुक्कड़ सभा (बैठक) की अनुमति नहीं होगी।
- राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपने अभियान को डिजिटल/वर्चुअल/मीडिया प्लेटफॉर्म/मोबाइल-आधारित मोड के जरिये संचालित करने की सलाह दी गयी।
- उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को चुनावी प्रचार अभियान के दौरान कोविड सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से पालन करना और करवाना होगा।
- मतगणना (Counting of votes) के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस की मंजूरी नहीं दी जायेगी।
- वाहनों के काफिले के दो सेटों के बीच का अंतराल 100 मीटर के अंतराल के बजाय आधे घंटे का होना चाहिये।
- प्रशासन के दौरान तयशुदा अवधि के दौरान वाहनों के काफिले को सिर्फ प्रचार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति होगी।
- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दलों के लिये स्टार प्रचारकों (Star Campaigners) की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित है, गैर मान्यता प्राप्त के लिये ये पांच होगी।
- स्टार प्रचारकों द्वारा चुनाव प्रचार अभियान की मंजूरी के लिए अनुरोध अभियान शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले दिया जा सकता है।
- रिटर्निंग ऑफिसर (Returning Officer) से चुनाव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये विजेता उम्मीदवार के साथ दो से ज़्यादा व्यक्तियों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
- राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) के मुताबिक दिल्ली नगर निगम चुनाव में प्रति उम्मीदवार खर्च की सीमा 8 लाख रुपये होगी।