न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): समय पर आयकर भरना एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान होती है लेकिन उससे जुड़े कुछ अहम् काम को समय से निपटाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसी कड़ी में आयकर विभाग (Income Tax Department) ने अपने सभी करदाताओं के लिए पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhar Card) को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च निर्धारित की है। 31 मार्च चालू वित्त वर्ष की आखिरी तरीख है और 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा ऐसे में करदाताओं को यह बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वह कर संबंधी कार्य 31 मार्च से पहले ही पूरे कर लें, नहीं तो भारी जुर्माना लग सकता है।
गौरतलब है कि आयकर विभाग ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जिसने अभी तक अपना पैन कार्ड और आधार लिंक नही करवाया है तो जल्द ही लिंक करवाएं क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार कार्ड को लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है।
अगर आप किसी कारण से पैन कार्ड, आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो 31 मार्च के बाद आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। इतना ही नहीं आयकर विभाग अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रूपए का भारी जुर्माना लग सकता है।
बता दें कि योजना का मकसद यह है कि लंबित आयकर की परेशानियों को कम किया जा सके। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक न होने के कारण फिलहाल करदाता को अपनी आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरने के बाद रिटर्न के प्रिंट दस्तावेज़ पोस्ट के माध्यम से आयकर विभाग के मुख्यालय यानी बंगलुरु भेजने होते है। लेकिन पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक होने के बाद OTP के माध्यम से करदाता अपनी रिटर्न ऑनलाइन ही submit कर सकते है जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी।