न्यूज डेस्क (श्री हर्षिणी सिंधू): नोएडा पुलिस (Noida Police) 1 अप्रैल से वाहनों की सघन चेकिंग का अभियान शुरू करेगी और जिसके लिए वाहन मालिकों को अपने साथ गाड़ी से जुड़े दस्तावेज रखने के लिए अलर्ट जारी किया गया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वालों लोगों को अपने साथ लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र और दूसरे जरूरी दस्तावेज रखने की जरूरत होगी। दस्तावेजों कमी या गलती पाये जाने पर भारी जुर्माना लगाया जायेगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण वाहनों से जुड़े कागज़ातों के रिन्यूबल के लिए कई तारीखों को आगे बढ़ाया गया है। इसलिए पुलिस ने दलील दी है कि अगर कोई भी दस्तावेज को ठीक तरह से मेनटेन करने में नाकाम रहता है तो उसकी बातों को नहीं माना जायेगा।
इसी क्रम केंद्र सरकार ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर वाहनों के समाप्त हो रहे डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ा दी थी। इसके तहत उन ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट की शामिल किया गया। जिनकी वैलिडिटी फरवरी 2020 और उसके बाद खत्म हो रही थी।चूंकि इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से कोई नया निर्देश नहीं आया, इसलिए जिले के पुलिस अधिकारियों ने एक अप्रैल से वाहन के दस्तावेजों की सख्त जांच करने का फैसला किया। इस बीच नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान का भुगतान करने के साथ-साथ ट्रैफिक नियम उल्लंघनकर्ता को ट्रैफिक विभाग में तीस मिनट की क्लास अटेंड करने का आदेश जारी किया।
इस मामले पर पुलिस यातायात उपायुक्त गणेश साहा ने कहा, जिन लोगों का ट्रैफिक चालान हुआ होगा उन्हें यातायात नियमों से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री दिखायी जायेगी। जिसमें लोगों को जानकारी दी जाती है ताकि ट्रैफिक गलतियों को दोहराया न जाये। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि ट्रैफिक नियमों का पालन कैसे करें और वाहन चलाते समय कौन सी सावधानियां बरती जाये। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, ये शानदार पहल है। जो कोई भी यातायात विभाग तक पहुंचता है, उन्हें चालान भरने से पहले स्कूल की तरह ट्रैफिक नियमों की क्लास लेनी होगी।