न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार (6 जनवरी 2022) को लोकसभा और विधानसभा चुनाव (Lok Sabha and Assembly Elections) लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिये चुनावी खर्च (Election Expenses) की सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया। अब संशोधित खर्च सीमा (Revised Spending Limit) आगामी सभी चुनावों में लागू होगी।
चुनाव आयोग द्वारा घोषित नयी सीमा के मुताबिक लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिये अधिकतम खर्च की सीमा 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख रुपये कर दी गयी है, जबकि विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) के लिये इसे 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया गया है।
छोटे राज्यों में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के लिये खर्च की सीमा 54 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गयी है, जबकि विधानसभा चुनाव के लिये इसे 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 28 लाख रुपये कर दिया गया है। संशोधित सीमा कानून, न्याय मंत्रालय और विधायी विभाग द्वारा नोटिफाई की गयी है।
पांच राज्यों गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम के संभावित ऐलान से कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने ये घोषणा की। उम्मीदवारों के लिये चुनावी खर्च की सीमा में आखिरी बड़ा संशोधन साल 2014 में किया गया था, जिसे 2020 में 10% और बढ़ा दिया गया था।
चुनाव आयोग ने चुनावी खर्चों के लागतें और इससे जुड़े दूसरे मसलों पर बातचीत करने और कारगर सिफारिशें पेश करने के लिये सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी हरीश कुमार, चुनाव आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा और चंद्र भूषण कुमार, वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त की अगुवाई में समिति का गठन किया था।
इस समिति ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले राजनीतिक दलों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और चुनाव पर्यवेक्षकों (Election Observers) से सुझाव मांगे थे।