बिजनेस डेस्क (राजकुमार): प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धोखाधड़ी के एक मामले में उत्तराखंड की पुष्पांजलि रियलम्स एंड इंफ्राटेक लिमिटेड (Pushpanjali Realms And Infratech Limited) और उसके निदेशक राजपाल वालिया की पत्नी की 31.15 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की। एजेंसी ने आज (30 मार्च 2022) ये जानकारी दी।
कुर्क की गयी संपत्तियों में कंपनी की जमीन, रिहायशी घर और निदेशक राजपाल वालिया के एक फ्लैट हैं, जो उनकी पत्नी को ट्रांसफर किया गया था। संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA – Prevention of Money Laundering Act), 2002 के तहत कुर्क किया गया।
ईडी ने पुष्पांजलि रियलम्स एंड इंफ्राटेक लिमिटेड उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत राजपुर पुलिस स्टेशन देहरादून (उत्तराखंड) द्वारा दर्ज की गयी पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) 08 जुलाई 2020 के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गयी थी। फ्लैटों की बुकिंग के लिये एडवांस पेमेंट लेने के बाद फ्लैट खरीदारों को धोखा देने और ठगने के लिये भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा भी कंपनी से जुड़े संबंधित लोगों पर लगायी गयी।
ईडी की जांच से पता चला है कि फ्लैट खरीदारों से हासिल एडवांस पेमेंट (Advance Payment) को कंपनी के निदेशकों ने दूसरों कामों पर खर्च कर दिया। इसे उनके (निदेशकों) के नाम और परिवार के सदस्यों ने संपत्ति खरीदने के लिये दूसरी जगह निवेश (Investment) किया। ईडी अधिकारी मामले पर कहा कि रियल्टी फर्म के प्रमोटरों द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की राशि 31.15 करोड़ रुपये है, जो अपराध से अर्जित की गयी आमदनी है।