न्यूज डेस्क (विश्वरूप प्रियदर्शी): प्रवर्तन निदेशालय (ED- Enforcement Directorate) ने जानबूझकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और दोहरे इस्तेमाल से सरकारी खजाने को 73.40 करोड़ रूपये के नुकसान मामले में ‘रश्मि ग्रुप ऑफ कंपनीज’ (Rashmi group of companies) के तीन ठिकानों पर छापेमारी की। छानबीन में सामने आया कि लौह अयस्क के परिवहन के लिये माल ढुलाई के कम टैरिफ का गलत फायदा उठाने के लिये कंपनी ने भारतीय रेलवे (Indian Railways) की माल ढुलाई नीति का इस्तेमाल किया।।
एजेंसी ने बीते बुधवार (13 जुलाई 2022) को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA – Prevention of Money Laundering Act) 2002 के प्रावधानों के तहत ये तलाशी लीं। तलाशी अभियान के दौरान कंपनियों के बैंक खाते में पड़े 64.97 करोड़ रूपये को भी ज़ब्त कर लिया गया है और तलाशी के दौरान कंपनी के ठिकाने से 1.01 करोड़ रुपये की नकद रकम बरामद की गयी। इससे पहले 9 करोड़ रूपये की रकम का प्रोविजनल कुर्की आदेश (Provisional Attachment Order) जारी किया गया था, जिसकी पुष्टि ईडी द्वारा की गयी थी।
ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कोलकाता (Kolkata) की मदद से भारतीय दंड संहिता की धारा 13(2) के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की, जो कि रोकथाम की धारा 13(1)(डी) के साथ जुड़ी हुई है। इसके साथ ही रश्मि सीमेंट लिमिटेड, रश्मी मेटालिक लिमिटेड और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 से जुड़ी धारायें भी लगायी गयी है।