नई दिल्ली (गौरांग यदुवंशी): Excise Policy Scam: दिल्ली की अदालत ने आज (24 मार्च 2023) कहा कि वो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर अपना फैसला 31 मार्च को सुनायेगी।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल (Special Judge MK Nagpal) ने मामले में आम आदमी पार्टी के नेता की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें सीबीआई ने मामले में अपनी दलीलों के बारे में एक संक्षिप्त नोट सौंपा था।
सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ने कहा कि “आरोपी की नियमित जमानत अर्जी के विरोध में सीबीआई (CBI) की ओर से एक संक्षिप्त लिखित निवेदन दायर किया गया है। इसकी एक कॉपी के साथ-साथ अभियुक्त के वकील को केस लॉ भी दिया गया है। केस डायरी के हिस्से की कॉपी और बयानों की प्रति कुछ गवाहों को भी उपलब्ध करायी गयी है”।
बीते 21 मार्च को न्यायाधीश ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 मार्च तक के लिये स्थगित कर दी स्पष्टीकरण और दलीलें दी जा सकें। सीबीआई अब तक सिसोदिया से सात दिनों तक अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है।
एजेंसी ने 26 फरवरी को सिसोदिया को रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) 2021-22 को बनाने और लागू करने के सिलसिले हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने 9 मार्च की शाम को तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में सिसोदिया को गिरफ्तार किया, जहां वो सीबीआई की ओर से जांच किए जा रहे मामले के सिलसिले में बंद थे।