चुनावी हलफनामे में संपत्ति का ब्यौरा छिपाने पर तेज प्रताप यादव के खिलाफ हुई FIR

न्यूज डेस्क (मृत्युजंय झा): बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान दायर हलफनामे में कथित तौर पर संपत्ति से जुड़ी जानकारियां छिपाने को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेज प्रताप यादव (RJD leader Tej Pratap Yadav) के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गयी है। इस बात की जानकारी आज बिहार पुलिस ने सार्वजनिक की। मामले में समस्तीपुर के रोसेरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। राजद नेता पर अचल संपत्ति को छिपाने के लिये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 (ए) के तहत आरोप लगाया गया है।

इस मामले की शिकायत जनता दल (यूनाइटेड) ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) से की थी। चुनाव आयोग के आदेश  और जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर भूमि सुधार (डीसीएलआर) के निर्देश पर रोसेरा अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) बृजेश कुमार ने राजद नेता के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद शिकायत की एक कॉपी भारत के चुनाव आयोग को भेजी गयी, जिसने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT) को जांच के लिये खत लिखा।

सीबीडीटी की जांच के बाद चुनाव आयोग ने तेज प्रताप यादव को हलफनामे में गलत जानकारी देने पर कारण बताओ नोटिस (Show cause notice) भेजा था। इस पर तेजप्रताप को तीन हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा गया है। हालांकि राजद विधायक दिये गये समय के भीतर जवाब देने में नाकाम रहे, जिसके बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी।

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