नई दिल्ली (शौर्य यादव): हाल ही में एक शख्स को अदालत ने फ्लाइंग किस करने और आंख मारने के जुर्म में सजा (Crime) सुनाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने युवक की हरकत को सेक्सुअल क्राइम माना। फैसला सुनाते हुए अदालत ने 20 वर्षीय युवक को 1 साल की सजा और पन्द्रह हज़ार रूपये जुर्माना भरने का फरमान जारी किया। युवक पर आरोप था कि उसने 14 साल की लड़की को आंख मारी और फ्लाइंग किस किया। मामले में उसे दोषी करार देते हुये कोर्ट ने उसे पास्को एक्ट (प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस) के अंतर्गत सजा सुनायी।
मामला बीते साल फरवरी महीने का है। पीड़िता की मां ने आरोपी पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवायी कि, जब उनकी बेटी अपनी बहन के साथ बैठी थी। तब आरोपी ने उसे कई बार आंख मारते हुये फ्लाइंग किस किया। वो लगातार कई दिनों से ऐसा करता आ रहा था। पीड़िता के परिवार ने उसे कई दफा डांट लगा कर छोड़ा था, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहा था। आरोपी की हरकतों से तंग आकर पीड़िता के परिवार ने मुंबई के एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में यौन शोषण (sexual abuse) की लिखित तहरीर दी। पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी लड़के को बीते साल मार्च महीने के दौरान हिरासत में ले लिया।
सुनवाई के दौरान आरोपी लड़के ने दावा किया कि, पीड़िता और वो दोनों अलग-अलग क्म्युनिटी के हैं। इसलिए लड़की की मां उसे लड़की से बातचीत करने से रोक रही थी। आरोपी युवक ने दावा किया कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आरोपी के वकील ने जिरह के दौरान कहा कि, इस मामले की पुलिस सही से जांच नहीं कर रही है, उनके मुवक्किल को यौनशोषण के बेबुनियादी आरोपों (Baseless allegations) में फंसाया जा रहा है।
दोनों तरफ की जिरह सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि, ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला, जिससे ये साबित हो सके कि लड़की के घर वालों ने आरोपी को फंसाने की कोशिश की है। पीड़िता और उसकी मां के बयान खुद इंवेस्टीगेशन ऑफिसर ने रिकॉर्ड किये। इसके साथ ही पुलिस द्वारा जुटाये गये सबूत ये साबित करने के लिए काफी है कि, आरोपी ने सीधे तौर पर सेक्सुअल हरकत की है। ये एक तरह से पीड़िता का यौन उत्पीड़न हुआ। इसलिए आरोपी को एक साल की बमशक्कत कैद और पन्द्रह हज़ार रूपये जुर्माना भुगतना होगा। और इसके साथ ही आरोपी 10 हज़ार रूपये पीड़िता को बतौर मुआवज़ा देना होगा।