न्यूज डेस्क (समरजीत अधिकारी): मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) महाराष्ट्र के आबकारी विभाग की शिकायत पर कथित जालसाजी मामले में आज (23 फरवरी 2022) ठाणे के कोपरी पुलिस स्टेशन (Kopri Police Station) पहुंचे। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने उन्हें 28 फरवरी तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है।
इस बीच वानखेड़े ने कथित धोखाधड़ी वाले बार लाइसेंस के खिलाफ ठाणे पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। अदालत ने इस मामले में 22 फरवरी को सुनवाई तय की। उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय में एक और याचिका दायर कर ठाणे कलेक्टर (Thane Collector) द्वारा रद्द किये गये बार लाइसेंस को बहाल करने की मांग की थी।
कोपरी पुलिस ने बीते रविवार (20 फरवरी 2022) को कहा था कि वानखेड़े के खिलाफ मुंबई के ठाणे में कथित तौर पर एफआईआर दर्ज की गयी, जिसमें कहा गया कि जानबूझकर गलत तरीके का इस्तेमाल करते हुए जालसाज़ी को अंज़ाम दिया गया ताकि अपने होटल के लिये बार लाइसेंस किया जा सके। राज्य के आबकारी विभाग के अधिकारी शंकर गोगावले (Shankar Gogavale) की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि वानखेड़े की उम्र 1996-97 में शहर में सद्गुरु बार के लिये हासिल करते वक़्त 18 वर्ष से कम थी।
ठाणे कलेक्टर ने बार का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया था। एफआईआर के मुताबिक पूर्व जोनल एनसीबी निदेशक इन समझौतों को करने के योग्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने ठाणे के सद्गुरु होटल के लिये अपने समझौते के स्टांप पेपर पर खुद को प्रमुख होने का दावा किया था।