बिजनेस डेस्क (राजकुमार): जीएसटी परिषद (GST Council) ने अपनी 47 वीं बैठक में सर्वसम्मति से दैनिक आवश्यक वस्तुओं की श्रृंखला पर कर दरों में संशोधन करने का फैसला लिया था। जीएसटी दर वृद्धि आगामी सोमवार (18 जुलाई 2022) से लागू हो जायेगी। जिसके बाद आम आदमी को घरेलू सामानों, होटलों, बैंकिंग सेवाओं (Banking Services) समेत अन्य चीज़ों पर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है।
जीएसटी परिषद जून के आखिर में अपनी बैठक के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि आगामी सोमवार से जिन रोजाना जरूरत की चीज़ों में इज़ाफा होने वाला है, उनमें दही, लस्सी, चावल और अन्य चीज़े शामिल हैं। प्री-पैक, प्री-लेबल दही, लस्सी और बटर मिल्क समेत लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट (Legal Metrology Act) के तहत आने वाली प्री-पैकेज्ड और प्री-लेबल रिटेल पैक (Pre-packaged and pre-labeled retail packs) पर 18 जुलाई से 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।
इसके साथ ही चेक (लूज़ या इन-बुक फॉर्म) जारी करने के लिये बैंकों द्वारा लिये गये शुल्क पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जायेगा, जिसके बारे में जीएसटी परिषद ने सूचित किया है। साथ ही एलईडी लाइट्स, फिक्स्चर, एलईडी लैंप की कीमतों में कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है क्योंकि जीएसटी परिषद ने रिवर्स शुल्क ढांचे (Reverse Fee Structure) में 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक सुधार की सिफारिश की है।
18 जुलाई से इन वस्तुओं और सेवाओं पर बढ़ जायेगा GST
प्रिंटर स्याही – 18 प्रतिशत
कटिंग ब्लेड, पेपर चाकू, पेंसिल शार्पनर, ब्लेड, चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, और केक-सर्वर के साथ चाकू – 18 प्रतिशत
बिजली से चलने वाले पंप जैसे सेंट्रीफ्यूगल, डीप ट्यूबवेल टर्बाइन, सबमर्सिबल पंप और साइकिल पंप (Submersible Pumps and Cycle Pumps) – 18 फीसदी
बीज, अनाज दालों की सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग के लिये मशीनें; मिलिंग उद्योग में इस्तेमाल मशीनरी; पवन चक्की – 18 प्रतिशत
दूध और डेयरी मशीनरी, अंडे की सफाई और छंटाई के लिये मशीनें – 18 प्रतिशत
एलईडी लैंप, लाइट और फिक्स्चर, उनके मेटल प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड (Metal Printed Circuit Board) – 18 प्रतिशत
ड्राइंग और मार्किंग आउट इंस्ट्रूमेंट्स – 18 प्रतिशत
सोलर वॉटर हीटर – 12 प्रतिशत
तैयार चमड़ा/चामोइस लैदर/कॉम्पोजिट लैदर – 12 प्रतिशत
बैंक चेक – 18 प्रतिशत
मानचित्र, एटलस, दीवार के नक्शे, टॉपोग्राफिकल प्लान्स और प्रिन्टेड ग्लोब – 12 प्रतिशत
रोजाना 1,000 रूपये तक की कीमत वाले होटल एकॉमेंडेशन पर 12 प्रतिशत कर लगेगा।
अस्पताल के कमरे का किराया (आईसीयू को छोड़कर) अस्पताल द्वारा प्रति मरीज प्रति दिन 5,000 रूपये से ज़्यादा का शुल्क बिना आईटीसी के कमरे के लिये वसूली जानी रकम पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।
सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, श्मशान आदि के लिये वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर – 18 प्रतिशत