न्यूज डेस्क (यामिनी गजपति): 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर 2021-22 शुरू होने वाला है। इसके साथ ही कई बड़े बदलाव होगें। जिसका सीधा असर आपकी ज़िन्दगी पर पड़ेगा। इनमें एलपीजी सिलेंडर (LPG cylinder) के दामों में बदलाव से लेकर नया सैलरी स्ट्रक्चर तक शामिल है। जिससे आपकी तनख्वाह, बचत सहित रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होगा। ये सभी बदलाव 1 अप्रैल से लागू हो जायेगें।
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
नई दिल्ली में मार्च महीने के दौरान एलपीजी की कीमत 769 रुपये प्रति सिलेंडर से बढ़ाकर 819 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी गयी। आगामी नये वित्तीय वर्ष 2021-22 में उम्मीद जतायी जा रही है कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण एलपीजी सिलेंडर की कीमतें और भी बढ़ेगी।
1 अप्रैल से लागू होने वाला सैलरी स्ट्रक्चर
अटकलें लगायी जा रही हैं कि, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार अप्रैल यानि कि वित्त वर्ष 2021-22 से न्यू वेज कोड बिल लागू करेगी। अगर केंद्र नये वेतन बिल को लागू करने का फैसला करता है तो ये सीधे तौर पर आपकी घरेलू आय पर असर डालेगा क्योंकि नये बिल में लगभग 50 प्रतिशत का भत्ता शामिल होगा।
सात पब्लिक सैक्टर बैकों के क्रिडेंशियल्स
इन सात पब्लिक सैक्टर बैकों में शामिल है- देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक की चेकबुक और पासबुक। एक अप्रैल इन बैकों की पुरानी चेकबुक और पासबुक का इस्तेमाल बंद कर दिया जायेगा। इसके पीछे की वज़ह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विभिन्न अन्य बैंकों में विलय होने को माना जा रहा है। देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय हो गया है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ मर्जर हो गया है, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया है।
ईपीएफ पर आयकर नियम
1 अप्रैल, 2021 से ईपीएफ खाते में किये जाने वाली बचतों पर टैक्स लगेगा। अगर आपकी ईपीएफ से होने वाली आय (ब्याज) 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है तो ईपीएफ में आपकी बचत इंकम टैक्स के दायरे में आयेगी।
टीडीएस पर आयकर नियम
टीडीएस के लिए आयकर नियम (स्रोत पर कर कटौती) 1 अप्रैल 2021 से बदलने जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं करता है तो ऐसे हालातों में बैंक डिपोजिट पर टीडीएस दर दोगुनी हो जाएगी।
मंहगी होगी हवाई यात्रा
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई सुरक्षा शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला लिया, जिसके चलते घरेलू हवाई यात्रियों से अब हवाई सुरक्षा शुल्क 40 रुपये और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों से 114.38 रुपये हवाई सुरक्षा शुल्क वसूला जायेगा।