न्यूज डेस्क (श्री हर्षिणी सिंधू): राणा कंडोवालिया हत्याकांड (Rana Kandowalia murder case) मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस आज (6 जुलाई) अमृतसर कोर्ट (Amritsar Court) के सामने पेश करेगी। बीती रात को कड़ी सुरक्षा के बीच बिश्नोई को अमृतसर के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (State Special Operation Cell) में लाया गया। मामले पर डीसीपी (लॉ एंड ऑर्डर) पीएस भंडाल ने कहा कि, “बिश्नोई को स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर लाया गया था। उसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां लाया गया है, उन्हें कल अदालत में पेश किया जायेगा।”
बता दे कि लॉरेंस बिश्नोई गायक सिद्धू मूसे वाला हत्याकांड (Sidhu Moose Wala Murder Case) का मास्टरमाइंड है। राणा कंडोवालिया हत्याकांड के सिलसिले में उसे 28 जून को पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। अमृतसर के एसीपी पलविंदर सिंह ने कहा था कि, ”गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Gangster Lawrence Bishnoi) को छह जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है”
गौरतलब है कि दिल्ली (Delhi) की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने 14 जून को पंजाब पुलिस को गायक सिद्धू मूसे वाला की हत्या के मामले में बिश्नोई को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी थी। कोर्ट ने पंजाब पुलिस (Punjab Police) के ट्रांजिट रिमांड अर्जी को भी मंजूर कर लिया और पंजाब पुलिस को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आरोपी लॉरेंस बिश्नोई की मेडिकल जांच दिल्ली छोड़ने से पहले और सीजेएम मानसा पंजाब की संबंधित अदालत के सामने पेश होने से पहले कानून/नियमों के मुताबिक जरूर की जाये।
बता दे कि पंजाब के मनसा जिले के जवाहरके गांव में हमलावरों ने 29 मई को सिद्धू मूसे वाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये वारदात पंजाब पुलिस द्वारा 424 अन्य लोगों की सुरक्षा वापस लेने के ठीक एक दिन बाद हुई।
पंजाब पुलिस ने इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि गैंगस्टर बिश्नोई गायक मूसे वाला की हत्या के मामले में आरोपी है। इस मामले की जांच के दौरान सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई मुख्य साजिशकर्ता था और उससे हिरासत में पूछताछ जरूरी है।
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने बीते सोमवार (4 जुलाई 2022) को कहा कि वो 11 जुलाई को पंजाब पुलिस को ट्रांजिट रिमांड को चुनौती देने वाले आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के पिता की याचिका पर सुनवाई करेगा। एडवोकेट संग्राम सिंह (Advocate Sangram Singh) ने कहा कि लॉरेंस को पंजाब के मानसा में कोई कानूनी सहायता नहीं मिल पा रही थी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई 11 जुलाई 2022 तय करते हुए ये भी कहा कि चूंकि हत्या वहां हुई थी, इसलिये पंजाब पुलिस को मामले की जांच करनी चाहिये। कोर्ट ने लॉरेंस के पिता के वकील को कानूनी सहायता वकील लेने के लिये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) से संपर्क करने के लिये भी कहा।
लॉरेंस बिश्नोई के पिता की ओर से पेश अधिवक्ता संग्राम सिंह ने सोमवार को मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई की पंजाब पुलिस की हिरासत कानून के मुताबिक नहीं है और ये पूरी तरह अवैध है।