न्यूज डेस्क (गंधर्विका वत्स): सोशल मीडिया पर एक पर्यटक की शिकायत के बाद पुलिस ने अंजुना-उत्तरी गोवा (Anjuna-North Goa) में उस पर और उसके परिवार पर चाकू से हमला करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने रविवार (12 मार्च 2023) गिरफ्तारियां कीं। एफआईआर में आईपीसी की धारा 307 का जिक्र नहीं किये जाने को लेकर जांच अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। हालांकि शिकायतकर्ता और उसके परिवार पर चाकू से हमला किया गया था। रविवार को एफआईआर (FIR) में ये खास धारा जोड़ी गयी।
पुलिस उपाधीक्षक जिवबा दलवी (Deputy Superintendent of Police Jivba Dalvi) के मुताबिक, 5 मार्च को नई दिल्ली (Delhi) के 47 वर्षीय अश्विनी कुमार चंद्रानी पर लोकल गैंग ने घूंसे, लात, बेल्ट, बेसबॉल और चाकू से हमला किया गया, जिससे उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को गंभीर चोटें आयी। मामले पर दलवी ने कहा कि, “शिकायत रोशन और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ थी। अंजुना पुलिस स्टेशन ने जांच के दौरान पाया कि पीड़ित और पीड़ित परिवार शरीर के अहम हिस्सों पर चाकू और दूसरे हथियारों से हमला किया गया था।”
अंजुना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मारपीट के आरोपियों की शिनाख्त की और तीन लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। आरोपियों की शिनाख्त रॉयस्टन रेजिनाल्डो डायस उर्फ रोशन, न्यरोन रेजिनाल्डो डायस और काशीनाथ विश्वोर अगरकाडेके (Nyron Reginaldo Dias and Kashinath Vishwor Agarkadeke) के तौर पर हुई है, तीनों ही अंजुना के निवासी हैं।
शिकायत किये जाने के बाद में शुरूआत में आईपीसी की धारा 324, 504 r/w 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि शिकायतकर्ता की ओर से सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाने और कहानी बताये जाने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और रविवार को आईपीसी की धारा 307 एफआईआर में जोड़ दी।
दलवी ने कहा कि, “हमले में शामिल बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया जायेगा और आरोपियों के खिलाफ मजबूत मामला बनाया जायेगा।”
उत्तरी गोवा के पुलिस अधीक्षक निधिन वलसन ने जानकारी दी है कि मामले के जांच अधिकारी को उत्तर जिले के ‘रिजर्व पुलिस लाइन’ को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है और उनके खिलाफ जल्द ही प्रारंभिक जांच शुरू की जायेगी। इस बीच मामले की जांच दूसरे अधिकारी को सौंपी गयी है।