न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): जिला गोंडा (District Gonda) में पुलिस ने हाल ही में दहेज हत्या के आरोपी को कोर्ट से उम्रकैद की सज़ा दिलवायी। मामले में आरोपी के खिलाफ केस की मॉनिटरिंग और पैरवी जिला पुलिस ने ‘ऑपरेशन शिकंजा’ और ‘मिशन शक्ति’ के तहत की। कोर्ट ने आरोपी को दस हज़ार रूपये जुर्माना और उम्रकैद बमशक्कत की सजा मुकर्रर की। मामले में पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर (Superintendent of Police Gonda Akash Tomar) ने करीब से निगाहें बनायी रखी, उन्होनें निजी तौर पर इस केस में दिलचस्पी ली।
पुलिस के मुताबिक अस्थी पुरवा शालपुर (Asthi Purva Shalpur) थाना कोतवाली देहात के अन्तर्गत रहने वाला आरोपी राधवेन्द्र मिश्रा उर्फ पप्पू (Accused Radhavendra Mishra/Pappu) ने दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर अपनी पत्नी प्रताड़ित करते हुए उसे जान से मार दिया। पुलिस ने मामले की संजीदगी को भांपते हुए आईपीसी (IPC) की धारा 498ए और 302 के साथ साथ ¾ डीपी एक्ट के तहत आरोपी को नामजद कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की ओर से पैरोकार दुर्गा प्रसाद (Durga Prasad) को तैनात किया गया, जिनकी मजबूत दलीलों और पेश किये गये सूबतों की बुनियाद पर आरोपी को ये सख़्त सजा हुई।
बलात्कारी को मिली दस साल की कैद
जिला पुलिस ने एक अन्य मामले में बलात्कार के आरोपी को दस साल की सजा दिलवायी। सूत्रों के मुताबिक साल 2019 जून में थाना वजीरगंज (Wazirganj) क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त पेशकार गोस्वामी लड़की के साथ दुष्कर्म किया। जिला पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया।
आरोपी की नामजदगी और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोर्ट में मामले की पैरोकारी के लिये थाना वजीरगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी रामदास के तैनात किया। मुख्य आरक्षी रामदास (Chief Constable Ramdas) की पुख़्ता और कारगर पैरवी की बुनियाद पर कोर्ट ने आरोपी को पचास हज़ार रूपये जुर्माना और दस साल की कैद बमशक्कत की सजा मुकर्रर की।