न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार, राज्य के परिवहन विभाग अपने पोर्टल पर ऐसे व्यक्तियों की सूची डालेंगे जो Traffic नियमों जैसे कि नशे में वाहन चलाना, तेज गति, रेसिंग, खतरनाक ड्राइविंग और यहां तक कि हेलमेट नहीं पहनना, का बार-बार उल्लंघन करते है।
द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, “name and shame” एक ऐसा प्रावधान है जो ऐसे लोगो के लिए जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है जो ड्राइविंग करते समय बार-बार यातायात के नियमों को तोड़ने के चलते खुद की जान को तो जोखिम में डालते ही है साथ ही सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगो की जान को भी जोखिम में डालते है।
हालाँकि, यदि अपराधी ड्राइविंग लिसेंस रखने के लिए अयोग्य ठहराए जाने के एक महीने के भीतर अपील के लिए नहीं जाता है या अपीलीय प्राधिकारी उसकी अपील को खारिज कर देता है तो ऐसे नामों को सार्वजनिक किया जा सकता है।
परिवहन विभाग अपने पोर्टल में “अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1 ए) के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का निरसन” (Revocation of Driving License) नाम से एक अलग अनुभाग बनाएंगे, जहाँ ऐसे लोगो का नाम सामान्य रूप से मशीन-पठनीय इलेक्ट्रॉनिक (machine-readable electronic), मुद्रण योग्य और साझा करने योग्य पीडीएफ फॉर्म (printable and shareable pdf form) में सार्वजनिक दौर पर उपलब्ध होगा।
नियमों में नए बदलाव से लोगों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में भी आसानी होगी, क्योंकि सिस्टम ऑनलाइन होगा जहाँ चिकित्सा प्रमाण पत्र देने और डीएल के आत्मसमर्पण और नवीकरण आवेदन करने और शिक्षार्थी के लाइसेंस (learner’s license) को जारी करने जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होगी।
संशोधित नियम यह भी कहते हैं कि वाहन का पंजीकरण पूरी तरह से निर्मित वाहनों के मामले में डीलरों के केंद्र पर ही होगा। इसका मतलब है कि नए वाहनों के पंजीकरण के लिए वाहन को आरटीओ ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी।