न्यूज डेस्क (समरजीत अधिकारी): सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 के गुजरात दंगों (Gujarat Riots) के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) समेत 64 लोगों को विशेष जांच दल (SIT) की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली दिवंगत सांसद एहसान जाफरी (Late MP Ehsan Jafri) की पत्नी जकिया जाफरी (Zakia Jafri) की याचिका आज (24 जून 2022) खारिज कर दी। न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर (Justice A.M. Khanvilkar) की अगुवाई वाली न्यायिक पीठ (Judicial Bench) ने एसआईटी द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाफरी की विरोध याचिका को खारिज करने के विशेष मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (Special Metropolitan Magistrate) के आदेश को बरकरार रखा।
शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि जाफरी की याचिका में कोई दम नहीं है। बता दे कि गोधरा (Godhra) में साबरमती एक्सप्रेस (Sabarmati Express) के एक डिब्बे में आग लगने के ठीक एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद (Ahmedabad) में गुलबर्ग सोसाइटी (Gulberg Society) में मारे गये 68 लोगों में एहसान जाफरी भी शामिल थे। इस वारदात में कुल 59 लोग मारे गये थे, जिसके बाद गुजरात में दंगे हुए थे।