न्यूज डेस्क (शाश्वत अहीर): Gyanvapi Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज (3 अगस्त 2023) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Gyanvapi Mosque Complex) का सर्वेक्षण करने की मंजूरी दे दी। ज्ञानवापी सर्वे मामले में हिंदू पक्ष की अगुवाई कर रहे विष्णु शंकर जैन (Vishnu Shankar Jain) ने मीडिया से कहा कि, “इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण शुरू होगा। उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा है।”
इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) से सटे मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वे को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (Anjuman Intezamia Masjid Committee) की याचिका खारिज कर दी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी। 21 जुलाई को वाराणसी जिला न्यायाधीश एके विश्वेशा ने 16 मई 2023 को चार हिंदू महिलाओं की ओर से दायर आवेदन पर ज्ञानवापी परिसर के एएसआई को सर्वे करने का आदेश दिया था।
हालांकि जिला न्यायाधीश के आदेश पर परिसर के वुज़ू खाना (स्नान तालाब क्षेत्र) को इससे बाहर रखा गया, जिसे शीर्ष अदालत के आदेश पर सील कर दिया गया है।
इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी (Varanasi) में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू नहीं करने के लिये कहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगाने के बाद मामले पर सुनवाई चल रही थी, ये निर्धारित करने के लिये कि क्या वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में बनी मस्जिद मंदिर के ऊपर बनायी गयी थी?
अदालत जिला अदालत के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एएसआई को विवादास्पद सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ज्ञानवापी मस्जिद मामले के मामले में अपने आदेश को सही किया था, जिसके तहत 24 जुलाई को उसने अनजाने में मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाने वाली समिति की अपील का निपटारा कर दिया था।
ट्रायल कोर्ट में हिंदू मस्जिद के अंदर पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। शीर्ष अदालत ने एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाकर अंतरिम याचिका पर राहत देते हुए 24 जुलाई को मुख्य मामले का निपटारा कर दिया। मस्जिद समिति ने एएसआई के काम पर रोक लगाने की मांग वाली लंबित याचिका में अपनी अंतरिम याचिका के साथ शीर्ष अदालत का रुख किया था।