Gyanvapi Masjid controversy: वीडियोग्राफी सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

न्यूज डेस्क (शाश्वत अहीर): ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Gyanvapi Masjid controversy) तेज होने के कारण सुप्रीम कोर्ट आज (19 मई 2022) मस्जिद के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। ये कवायद साइट का सर्वेक्षण पूरा होने के दो दिन बाद सामने आयी है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर आखिरी सुनवाई की, जहां बेंच ने शिवलिंग (Shivling) की सुरक्षा का आदेश दिया, लेकिन मस्जिद के किसी विशेष इलाके में नमाजियों की तादाद को सीमित नहीं किया।

अदालत द्वारा बनाया गया आयोग आगे की जांच के लिये आज मस्जिद के अपने वीडियो सर्वेक्षण को नामित अधिकारियों को सौंपेगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा (Justice D.Y. Chandrachud and Justice P.S. narasimha) की सुप्रीम कोर्ट की बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी।

ये याचिका प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेजामिया (Anjuman Intajamia) मस्जिद द्वारा दायर की गयी थी, जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करती है, याचिका पूजा स्थल के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण को चुनौती देती है। इससे पहले जब सर्वे कमेटी मस्जिद पहुंची तो मुस्लिम समुदाय (Muslim community) ने भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया।

इससे पहले एक हिंदू याचिकाकर्ता (Hindu Petitioner) ने वाराणसी की अदालत को बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद के तालाब क्षेत्र के अंदर एक शिवलिंग पाया गया, जो समुदाय के दावों को पुख़्ता करता है कि मस्जिद हिंदू मंदिर के आसपास बनायी गयी।

वाराणसी की अदालत ने अधिकारियों से मस्जिद के अंदर के क्षेत्र को सील करने और शिवलिंग की सुरक्षा के लिये उस क्षेत्र के पास नमाज (Namaz) अदा करने वालों की संख्या को सीमित करने को कहा।

इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग की रक्षा की जानी चाहिये, लेकिन नमाजियों को नमाज अदा करते समय किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिये। अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) आज इस याचिका पर सुनवाई करने वाला है।

सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा शिवलिंग खोजे जाने के बाद कई लोगों का कहना है कि बनावट असल में एक फव्वारा है। सुप्रीम कोर्ट आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगा और संभावना है कि इस पर फैसला सुनाया जायेगा।

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