न्यूज डेस्क (मातंगी निगम): वाराणसी जिला अदालत ने आज (12 सितम्बर 2022) ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी (Gyanvapi Masjid-Shringar Gauri) मामले में याचिका की सुनवाई को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष (Muslim Side) की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत अब मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को करेगी।
बता दे कि पांच महिलाओं ने याचिका दायर कर कथित परिसर में हिंदू देवी-देवताओं की रोजाना पूजा की इज़ाजत मांगी थी, जिनकी मूर्तियों को ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर होने का दावा किया जाता है। दूसरी तरफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति (Anjuman Intejamiya Masjid Committee) ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ संपत्ति (Waqf Property) है और उसने याचिका की सुनवाई पर सवाल उठाया।
जिला न्यायाधीश एके विश्वेश (District Judge AK Vishvesh) ने पिछले महीने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इस मामले में फैसला 12 सितंबर तक के लिये सुरक्षित रख लिया था।