न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): केंद्र सरकार ने Unlock 4 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय के मुताबिक देशभर में 7 सितम्बर से मेट्रो (Metro) और ट्रेन (Train) को मंजूरी मिल गई है। “अनलॉक 4” का ये चरण 30 सितंबर तक लागू रहेगा, इस दौरान स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल और इनडोर थिएटर बंद रहेंगे। नए नियमों के तहत 100 लोगों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, धार्मिक और अन्य कार्यों की अनुमति होगी।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक बयान में कहा, “गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 4 के तहत जारी किए गए नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर 2020 से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर से शुरू कर देगी।”
सितंबर के अंत तक कंटेंटमेंट ज़ोन में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कंटेंटमेंट ज़ोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए नए दिशानिर्देश 1 सितंबर से प्रभावी होंगे।
अनलॉक 4 में, गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। MHA के नए दिशानिर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं।
“सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य” और अन्य मण्डलों को 21 सितंबर, 2020 से 100 व्यक्तियों की छत के साथ अनुमति दी जाएगी।
हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक गड़बड़ी, थर्मल स्कैनिंग के लिए प्रावधान और हैंड वाश या सैनिटाइज़र के साथ आयोजित किया जा सकता है।