न्यूज डेस्क (विश्वरूप प्रियदर्शी): केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एनआरआई और गैर भारतीय निवासियों के लिए आयकर भुगतान कटौती के लिए ई-फाइलिंग (Income Tax e-filing) की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। हाल ही में नए आयकर पोर्टल – http://incometax.gov.in पर करदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं का हवाला देते हुए इंकम टैक्स ई-फाइलिंग को 30 जून तक के लिये बढ़ा दिया है।
इस मुद्दे पर सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा कि, नये ई-फाइलिंग पोर्टल http://incometax.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भरने में करदाताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसे देखते हुए फॉर्म 15CA और 15CB की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (Electronic Filing) में 30 जून 2021 तक के लिये छूट दे दी गयी है।
इस तारीख तक अधिकृत डीलर मैन्युअल फॉर्मेट जमा करवा सकते है। गौरतलब है कि भारतीय सीमा से बाहर एनआरआई और गैर भारतीय निवासियों द्वारा किये लेन-देन में फॉर्म 15CA/15CB इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करना जरूरी होता है। ये कवायद दस्तावेज़ पहचान संख्या बनाने के मकसद से की गयी है। जिसे अपलोड करने के लिये नया ई-फाइलिंग पोर्टल (e-filing portal) तैयार किया गया।