न्यूज डेस्क (विश्वरूप प्रियदर्शी): भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने रात में सफर करने वाले मुसाफिरों के आराम और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये नये नियम पेश किये हैं। भीड़ को काबू करने और अन्य यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए ये नियम लागू किये गये हैं। इन नियमों का पालन ना करने वालों को गंभीर नतीज़े भुगतने पड़ सकते हैं।
रात में सफर करने वाले मुसाफिरो को रात 10 बजे के बाद शोर करने, तेज संगीत बजाने या अपने मोबाइल फोन पर जोर से बात करने से बचना चाहिये। रेलवे ने टीटीई (TTE), ऑनबोर्ड स्टाफ, कैटरिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों को भी सहयोग करने और इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।
कुछ अन्य नियमों के तहत रात 10 बजे के बाद ट्रेन की बत्ती को छोड़कर कोई अन्य बत्ती नहीं जलाना, रात 10 बजे के बाद समूहों में बात करने से बचना, धूम्रपान या शराब नहीं पीना या किसी अन्य गतिविधि में शामिल होना शामिल है जिससे साथी यात्रियों को असुविधा या दिक्कत हो सकती है। साथ ही यात्रियों को ट्रेन में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ले जाने की भी मनाही होगी।
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिये मिडिल बर्थ को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक खोलने का प्रावधान लागू किया है। अगर कोई मुसाफिर रात 10 बजे के बाद भी निचली बर्थ (Lower Berth) पर बैठा है, तो किसी अन्य यात्री को परेशान किये बिना उसे हटाकर बीच वाली बर्थ खोली जा सकती है।
मुसाफिरों को ये भी सलाह दी जाती है कि रात 10 बजे के बाद ऑनलाइन फूड डिलीवरी (Online Food Delivery) नहीं हो पायेगी। ये जरूरी है कि हर कोई इन नियमों का पालन करे ताकि सफर कर रहे सभी मुसाफिरों के लिये शांतिपूर्ण और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित हो सके। भारतीय रेलवे का टारगेट अपने यात्रियों को सर्वोत्तम संभव सेवा प्रदान करना है और इन नियमों को इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।
भारतीय रेलवे ने रात में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये नये नियम पेश किये हैं, जिनमें शोर और गड़बड़ी से बचना, धूम्रपान या शराब नहीं पीना और ज्वलनशील सामान नहीं रखना भी खासतौर से शामिल है।