न्यूज डेस्क (गौरांग यदुवंशी): परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के मोर्चे झारखंड सरकार (Jharkhand Govt.) ने हाल में एक बड़ा फैसला लिया। जिसका सीधा असर नसबंदी के ऑप्रेशन (Sterilization operations) की मुहिम पर पड़ेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए बीते बुधवार को ही अधिसूचना जारी कर दी।
जारी अधिसूचना के मुताबिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी करवाने वाले लोगों ऑप्रेशन फेल होने पर राज्य सरकार 60 हज़ार रूपये को मुआवज़ा देगी। ऑप्रेशन करवाने के सप्ताह भर के भीतर अगर किसी मौत हो जाती है तो सरकार उसके परिजनों को 4 लाख रूपये देगी।
इससे पहले राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली ये राशि क्रमश: 30 हज़ार और दो लाख रूपये ही थी। दिया जाने वाले ये मुआवज़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के कोष से मुहैया करवाया जायेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक नेशनल हेल्थ मिशन से दी जाने वाली मुआवज़ा रकम के अलावा प्रदेश भी इसका भुगतान करेगी।
इस योजना का खाका सूबे के हेल्थ डिपार्टमेंट ने तैयार किया है। जल्द ही इस पर कैबिनेट की मंजूरी ले ली जायेगी। मौजूदा वक्त में नसबंदी का ऑप्रेशन फेल होने पर लाभार्थी को नेशनल हेल्थ मिशन 30 हजार रुपये मुआवजा देता है। जिसके बाद अतिरिक्त 30 हजार रुपयों का भुगतान राजकीय कोषागार (State treasury) से होगा। कुल मिलाकर ये राशि 60 रूपये पहुँच जायेगी।
अगर ऑप्रेशन के दौरान किसी तरह स्वास्थ्य जटिलता (Health complexity) हुई तो लाभार्थी को 25 हज़ार रूपये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और 25 हज़ार रूपये राज्य सरकार देगी। मुआवजें की रकम के लिए अब नेशनल हेल्थ मिशन और प्रदेश सरकार बराबर पैसे की हिस्सेदारी करके लाभार्थी को देगें।