न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): Karnataka Hijab Issue: कर्नाटक के मैसूर शहर (Mysore City) में एक प्राइवेट कॉलेज ने क्लासों के अंदर हिजाब, भगवा शॉल या किसी भी तरह के धार्मिक कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित वर्दी नियम को रद्द कर दिया।
डीडीपीयू के डीके श्रीनिवास मूर्ति (DK Srinivas Murthy) ने इस मुद्दे पर कहा कि- “चार छात्राओं ने हिजाब के बिना कक्षाओं में जाने से इनकार कर दिया और विरोध कर रहे थे। कुछ संगठनों ने उनका समर्थन किया। मैंने आज कॉलेज का दौरा किया और सभी के साथ चर्चा की। इस बीच कॉलेज ने ऐलान किया कि वो अपने कॉलेज वर्दी नियम रद्द कर रहा है। अब छात्रायें हिजाब पहनकर क्लास में बैठ सकेगी।”
जहां एक ओर कॉलेज ने वर्दी नियम को रद्द कर दिया, वहीं कर्नाटक पुलिस ने तुमकुरु (Tumakuru) में एम्प्रेस कॉलेज (Empress College) के बीस छात्राओं के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा जारी निषेधाज्ञा के उल्लंघन के लिये शिकायत दर्ज की गयी। बता दे कि हिजाब को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब जनवरी 2022 में शैक्षणिक संस्थानों के लिये यूनिफॉर्म कोड (Uniform Code) के मद्देनजर कर्नाटक में कई छात्राओं को हिजाब पहनकर कॉलेजों में घुसने से रोक दिया गया था।