न्यूज डेस्क (वृंदा प्रियदर्शिनी): गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021 (GNCT- Amendment act 2021) के प्रावधान आज (27 अप्रैल 2021) से लागू हो जायेगें। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 15) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत आज से दिल्ली सरकार की सभी कवायदें इस कानून के अन्तर्गत आयेगी। इस कानून से जुड़े सभी अधिनियम और संवैधानिक प्रावधान राजधानी पर प्रभावी होगें।
गौरतलब है कि हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 में संशोधन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। जो कि GNCTD की निर्वाचित सरकार पर दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाता है। राज्यसभा में विपक्ष द्वारा किये गये वॉकआउट (Walkout) बीच 24 मार्च को इस विधेयक को पारित किया गय था। संशोधित अधिनियम में कहा गया है कि, दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाये गये किसी भी कानून “सरकार” का सीधा मतलब उपराज्यपाल होगा।
इस कानून के तहत चुनी गयी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को अब किसी भी तरह का कार्यकारी फैसला लेने के लिये पूरी तरह उपराज्यपाल निर्भर रहना होगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गयी। इस अधिसूचना पर मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (Additional Secretary) गोविंद मोहन ने हस्ताक्षर किये है। जिन दिन ये संशोधन पारित हुये थे। उस दिन को सीएम केजरीवाल ने लोकतंत्र का दुखद दिन करार दिया था। भाजपा लगातार ये दावा करती रही कि, इस संशोधन से दिल्ली सरकार और केन्द्र के बीच टकराव के हालात खत्म होगें। ये संघीय ढ़ांचे में मजबूती लायेगा। अब दिल्ली सरकार को किसी भी तरह का विधायी फैसला लेने के लिये कम से कम 15 दिन पहले और कार्यकारी फैसला लेने से कम से कम 7 दिन पहले प्रस्ताव भेजना होगा। करीब करीब हर मसले पर दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल से सलाह लेना जरूरी होगा।