पुराने सिक्के और नोट खरीदने और बेचने से पहले जाने ले क्या कहता है RBI

न्यूज डेस्क (वृंदा प्रियदर्शिनी): पिछले कुछ दिनों से पुराने सिक्कों और करेंसी नोटों की खरीद-बिक्री का चलन तेजी से बढ़ है। लोग आजकल अक्सर पुराने सिक्के और नोट बेच रहे हैं, जिसके एवज़ में उन्हें भारी भरकम कमाई भी हो रही है। इस काम को अंज़ाम देने के लिये कई ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म (Offline Platform) के जरिये पुराने नोट और सिक्के बेचे जा रहे हैं।

हालांकि ये ध्यान रखना काफी अहम है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में इस मामले को लेकर एक अहम फरमान जारी किया है। आरबीआई ने कहा कि कुछ फर्जी लोग केंद्रीय बैंक के नाम और लोगो का इस्तेमाल ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर पुराने नोटों और सिक्कों की बिक्री कर रहे हैं। अगर आप भी पुराने सिक्के और नोट बेचने या खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आरबीआई द्वारा दी गयी इस जानकारी को जरूर चेक कर लें क्योंकि ऑनलाइन धोखेबाज लगातार ग्राहकों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं।

आरबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा, "भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान (Cognizance) में आया है कि कुछ लोग भारतीय रिजर्व बैंक के नाम और लोगो का गलत तरीके से और विभिन्न ऑनलाइन, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपयोग कर रहे हैं। पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिये आम लोगों से फीस/कमीशन या टैक्स मांग रहे हैं।"

रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा है कि वो ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है और इस तरह के लेनदेन के लिये कभी भी किसी से रिजर्व बैंक कोई शुल्क या कमीशन (Fee Or Commission) नहीं मांगता। साथ ही बैंक ने कहा है कि उसने इस तरह की गतिविधियों के लिये किसी संस्था या व्यक्ति को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया है।

आरबीआई ने इस बात पर जोर दिया कि वो ऐसे मामलों में डील नहीं करता है और न ही किसी से ऐसा कोई शुल्क या कमीशन मांगता है। केन्द्रीय बैंक ने कहा कि, "भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी भी संस्था, कंपनी या व्यक्ति को इस तरह के लेनदेन पर कोई शुल्क वसूलने या कमीशन लेने का कोई अधिकार नहीं देता है। भारतीय रिजर्व बैंक सलाह देता है कि जनता को इस तरह के फर्जी और कपटपूर्ण वायदों (Bogus And Fraudulent Offers) के झांसे में नहीं आना चाहिए।"

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