न्यूज डेस्क (समरजीत अधिकारी): सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत ने आज (15 फरवरी 2022) राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को 1990 के दशक में बिहार (Bihar) का मुख्यमंत्री रहते हुए डोरंडा कोषागार (Doranda Treasury) से 139.35 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने 29 जनवरी को दलीलें सुनने के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दे कि चारा घोटाले (Fodder Scam) के सिलसिले में पहले से ही चार मामलों में वो दोषी ठहराये जा चुके है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ये आखिरी मामला है।
गौरतलब है कि तत्कालीन बिहार में सरकारी खजाने से सरकारी पैसी की अवैध निकासी को चारा घोटाले के तौर पर जाना जाता है। साल 1996 में पशुपालन विभाग (Animal Husbandry Department) में छापेमारी के बाद इसका पता चला था।