क्राइम डेस्क (इटावा): उत्तर प्रदेश के इटावा (Etawah) डिस्ट्रिक्ट में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर (SSP Akash Tomar) ने मंगलवार को कहा कि जनपद में बढपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अरुण कुमार नाम के एक व्यक्ति को चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
तोमर ने कहा कि इटावा पुलिस प्रभावी पैरवी के चलते मात्र 02 माह में 04 वर्ष की नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दिलवाने में सफल हुई।
SSP ने बताया कि 18 जनवरी को थाना बढपुरा पुलिस को गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर तत्काल उच्चाधिकारियों एवं थाना बढपुरा पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता के बयान के आधार भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व यौन अपराध 5M/6 (Posco Act) के तहत मामला दर्ज किया गया जिसके बाद पुलिस मुठभेड के दौरान अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया ।
मामले में जांच को प्रभावी ढंग से तुरंत आगे बढ़ाते हुए बढपुरा थानाध्यक्ष जीवाराम यादव ने जांच के दौरान एकत्रित किये गये सभी साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके तुरंत न्यायालय को सौप दी जिसके बाद आज अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अदालत ने अपना फैसला सुनाया।