Lockdown 4.0: Delhi Govt. ने जारी की नई Guideline, जानिये अहम बातें

न्यूज डेस्क (श्रेयसी श्रीधरा): कुछ रियायतों के साथ गृह मंत्रालय (Ministry Of Home Affairs) ने लॉकडाउन के चौथे चरण को मंजूरी दे दी। इस बार के लॉकडाउन की खास बात ये है कि, वायरस के मद्देनजर राज्य सरकारें अपने स्तर पर कई फैसले ले सकेंगी। जिसमें दो बातें काफी अहम है। अब राज्य सरकारें तय कर सकेंगी कि इंफेक्शन के आधार पर किन इलाकों को ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन घोषित करना है। साथ ही स्थानीय जिला प्रशासन की सिफारिश पर रेड जोन और ऑरेंज जोन के बीच बफर (Buffer zone) और कंटेनमेंट जोन घोषित कर सकेंगी। प्रवासी मजदूरों को लाने ले-जाने के मसले पर अंतर राज्य बस परिवहन (Inter state bus transport) की सुविधा संबंधित राज्य आपसी बातचीत करके उपलब्ध करवा सकेंगे। केंद्र द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियों (Restricted activities) को छोड़कर राज्य बाकी बची गतिविधियों पर अपने हिसाब से फैसला और छूट देने के लिए आज़ाद होंगे। जिसकी Guideline वे खुद तय करेंगे।

सीएम केजरीवाल ने नयी Guideline जारी करते हुए कहा

  • दिल्ली के अंदर अभी तक कोरोना के 10,054 मामले सामने आए हैं, परन्तु लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं, इसमें से लगभग 45 प्रतिशत लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं।

  • कोरोना अगले एक दो महीने में तो खत्म नहीं होने वाला नहीं है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ये खत्म नहीं होने वाला। अब हमें कोरोना के साथ अपनी जिन्दगी चलाने की आदत डालनी होगी, लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता।

  • अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है, कल केंद्र सरकार ने इस बारे में कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं, लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा लेकिन इसमें कई ढील दी जाएंगी।

  • शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं और ऐसे लोग जिनको दूसरी बीमारी है उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

  • सभी सरकारी और सभी प्राइवेट दफ्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे, पर प्राइवेट दफ्तर कोशिश करें कि जितना ज्यादा घर से काम किया जा सके, उतना घर से काम किया जाए।

  • दिल्ली में डीटीसी बसें चलेंगी। लेकिन एक बार मे सिर्फ 20 लोग बैठ सकेंगे। बस में बैठने से पहले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। बस स्टॉप और बस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।

  • टैक्सी-कैब चलेगी। लेकिन एक बार में सिर्फ दो व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। निजी दफ्तरों में सभी कर्मचारी काम पर जा सकेंगे। लेकिन सरकार ने वर्क फ्रॉम होम करने की अपील करती है। रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो मे सिर्फ एक व्यक्ति के बैठने की छूट होगी। बाइक पर एक व्यक्ति यात्रा कर सकेगा।

  • बाजार खुलेंगे। लेकिन दुकानें ऑड ईवन के फॉर्मूले के साथ खुलेंगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स,स्टेडियम खुल सकेंगे। लेकिन दर्शक मौजूद नहीं रहेंगे। इस दौरान निर्माण कार्य शुरू होगें लेकिन सिर्फ दिल्ली में रहने वाले मजदूर काम कर सकेंगे। रेस्टोरेंट और ढ़ाबे होम डिलीवरी कर सकेंगे।

  • फिलहाल दिल्ली में 31 मई तक सभी शैक्षिणक संस्थान बंद रहेगें। साथ ही दिल्ली मेट्रो, शॉपिंग, मॉल, स्वीमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल पर पहले की तरह पाबंदियां कायम रहेगी। कंटेनमेंट एरिया में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जायेगी।

  • नाई की दुकानें, सैलून, स्पा, होटल-सिनेमा हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे।

गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को दी गई, ये छूट राहत के साथ ज्यादा जवाबदेही तय करता है। इंफेक्शन (Virus infection) से बचते हुए सूबे में आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देना, राज्य सरकारों को इन दोहरी चुनौतियों पर काम करना होगा।

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