न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt.) ने बीते गुरुवार (17 मार्च 2022) को होली समारोह (Holi Celebrations) के लिये सख़्त दिशानिर्देश जारी किये। राज्य सरकार ने लोगों से गुज़ारिश की है कि वो बड़ी संख्या में इकट्ठा न हों और महामारी को देखते हुए कोविड के अनुरूप उचित व्यवहार का पालन करें। बता दे कि जहां बीते गुरुवार को ‘होलिका दहन’ मनाया गया, वहीं आज (18 मार्च 2022) पूरे देश में होली मनाया जा रही है।
महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि धुलीवंदन और रंगपंचमी (Dhulivandan and Rangpanchami) को सादे तरीके से मनाया जाना चाहिये और लोगों को त्यौहार के दौरान घरों में पालकी जुलूस नहीं ले जाने के लिये भी कहा गया।
महाराष्ट्र सरकार ने होली पर जारी किये ये निर्देश
- होली के लिये जारी सख्त दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि होली समारोह रात 10 बजे तक खत्म हो जाना चाहिये।
- लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सरकारी बैन भी लगा दिया गया है।
- त्यौहार को संभवतः बिना भीड़-भाड़ के और कोविड-उपयुक्त व्यवहार को देखते हुए मनाया जाना चाहिये।
- महाराष्ट्र सरकार ने लोगों को त्यौहार के दौरान घरों में पालकी जुलूस (Palanquin Procession) नहीं ले जाने की सलाह दी। स्थानीय प्रशासन को (इसके बजाय) स्थानीय मंदिर में (पालखी के) दर्शन की व्यवस्था करनी चाहिये।
- स्थानीय प्रशासन को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी भी सूरत में कोविड-उपयुक्त व्यवहार का उल्लंघन न हो।
- पिछले दो सालों से राज्य में सभी त्यौहार महामारी की वज़ह से सादे तरीके से मनाये जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की जनता फिलहाल के लिये इसी रवायत का पालन करें।
बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के होली निर्देशों पर किया पलटवार
इस बीच इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गयी है। भाजपा विधायक राम कदम (BJP MLA Ram Kadam) ने महाराष्ट्र में होली का त्यौहार मनाने पर ‘प्रतिबंध लगाने’ के लिये महा विकास अघाड़ी सरकार (Maha Vikas Aghadi Govt.) की खिंचाई की। राम कदम ने कहा कि, “जब हिंदू त्यौहारों की बात आती है तो एमवीए इतने कड़े कदम क्यों उठा रहा है? सरकार ने होली समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है।”