Maharashtra: सह्याद्री टाइगर रिजर्व में छिपकली से हुआ रेप, चार लोग गिरफ्तार

न्यूज डेस्क (मृत्युजंय झा): महाराष्ट्र (Maharashtra) के सह्याद्री टाइगर रिजर्व (STR- Sahyadri Tiger Reserve) में बंगाल मॉनिटर लिजार्ड (छिपकली) के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसकी जानकारी बीते बुधवार (13 अप्रैल 2022) वन अधिकारी ने दी। उन्होंने कहा कि ये वारदात रत्नागिरी जिले (Ratnagiri District) के गोठाणे गांव में हुई, जब चार आरोपियों पर अवैध रूप से चंदोली राष्ट्रीय उद्यान (Chandoli National Park) में प्रवेश करने का मामला दर्ज किया गया था, जो कि रिजर्व का हिस्सा है। इनमें से एक शिकार के लिये बंदूक लेकर मौके पर पहुँचा था।

अधिकारी ने आगे कहा कि आरोपियों के खिलाफ बीते 31 मार्च को जंगल में अवैध रूप से घुसपैठ का मामला सामने आने के बाद से प्रकरण की लगातार जांच की जा रही है। बता दे कि एसटीआर सतारा, सांगली, कोल्हापुर (Satara, Sangli, Kolhapur) और रत्नागिरी के चार जिलों में फैला हुआ है। मिल रही जानकारी के मुताबिक आरोपियों की शिनाख़्त संदीप तुकाराम पवार, मंगेश कामटेकर, अक्षय कामटेकर और रमेश घग के तौर पर हुई है।

वन अधिकारी ने आगे कहा कि, “जांच के दौरान वन अधिकारियों ने पाया कि आरोपियों ने बंगाल मॉनिटर लिजार्ड (Bengal Monitor Lizard) के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। बलात्कार की इस वारदात को एक आरोपी के मोबाइल फोन में भी रिकॉर्ड किया गया।”

वन अधिकारी ने दावा किया कि, “हमने आरोपियों से मामले में सभी संबंधित सबूत बरामद किये हैं। आरोपियों को शुरू में वन विभाग की हिरासत में दिया गया, लेकिन अब वो जमानत पर बाहर हैं। उन्हें हर सोमवार को मामले की जांच कर रहे वन अधिकारी के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने को कहा गया है।”

सह्याद्री टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर नानासाहेब लडकट (Nanasaheb Ladkat) ने कहा कि, “चारों आरोपियों के खिलाफ वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।”

गौरतलब है कि बंगाल मॉनिटर लिजार्ड वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आरक्षित प्रजाति है। अगर अभियुक्तों को दोषी ठहराया जाता है तो चारों आरोपियों पर सात साल की कैद हो सकती है।

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