न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): New Traffic Rule: दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली डीटीसी, क्लस्टर बसों और कर्मिशियल वाहनों को अब सख्त ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। आज यानि 1 अप्रैल से इन भारी वाहनों पर लेन ड्राइविंग का सख्त नियम लागू हो जायेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Traffic Police and Delhi Transport Department) की टीमों को सड़कों पर खासतौर से तैनात किया जायेगा, जो नियमों का उल्लंघन करने वाले बसों और वाणिज्यिक वाहनों के चालकों पर भारी जुर्माना लगाने जैसी सख्त कार्रवाई करेंगें। लेन ड्राइविंग नियमों के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जायेगी।
दिल्ली की सड़कों पर आज से नियम लागू होने से सड़क पर अन्य वाहन चालक भी सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। नये नियम के तहत इसे पहले चरण में चिन्हित 15 प्रमुख सड़कों पर लागू किया जा रहा है। इन जगहों पर सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें तैनात रहेंगी और ये सुनिश्चित करेंगी कि सभी लोग नियमों का पालन करें।
लेन ड्राइविंग (Lane Driving) के नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चालकों के खिलाफ मोटर एक्ट और दिल्ली पार्किंग लॉट एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी। नियमों के मुताबिक इन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी चालक पर ट्रायल से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं लाइसेंस रद्द (License Canceled) करने और छह महीने की जेल की सजा का भी प्रावधान है।
दिल्ली के परिवहन विभाग ने लेन ड्राइविंग के लिये 46 सड़कों की पहचान की है। इनकी कुल लंबाई 475 किलोमीटर से भी ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक यातायात और परिवहन विभाग की टीमें अभियान के तहत एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक कॉरिडोर के लिये चिह्नित सड़कों से अतिक्रमण हटा लेंगी।
वहीं दूसरे चरण में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 75 किमी स्ट्रेच के बाहरी रिंग रोड (Outer Ring Road) और अन्य तय रूटों पर लेन ड्राइविंग के नियम लागू किये जायेगें।