न्यूज डेस्क (शौर्य यादव): गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम (Ahmedabad Municipal Corporation) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीते शुक्रवार (17 सितंबर 2021) को कहा कि आगामी 20 सितंबर से जिन लोगों ने अभी तक दो में से कोई भी सीओवीआईडी -19 (Corona Vaccine) वैक्सीन खुराक नहीं लगवायी है, उन्हें सार्वजनिक परिवहन या नागरिक भवनों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
इस मामले पर एएमसी आयुक्त मुकेश कुमार (AMC Commissioner Mukesh Kumar) ने कहा कि ये फैसला 20 सितंबर से लागू होगा। जिन लोगों कोरोना का एक भी टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें नागरिक परिवहन सेवा, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (Bus Rapid Transit System) के साथ-साथ कांकरिया झील के किनारे, साबरमती रिवरफ्रंट (Sabarmati Riverfront), पुस्तकालय, व्यायामशाला, खेल परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया जायेगा।
एएमसी आयुक्त मुकेश कुमार ने ट्विट कर खुलासा किया कि "विभिन्न नगरपालिका की सेवाओं (Municipal Services) का लाभ उठाने के लिये आम लोगों को एक या दोनों खुराक (यदि पात्र हैं) कोरोना का टीका लगवाना जरूरी होगा। तभी उन्हें नगर निकाय की सुविधायें (Municipal facilities) और संस्थानों में प्रवेश मिलेगा। निगम की सुविधा हासिल करने वाले लोगों के टीका प्रमाण पत्र की जांच भी की जायेगी। आगामी 20 सितंबर यानि सोमवार से इस नियम को लागू कर दिया जायेगा।
अधिकारियों ने कहा कि टीकाकरण प्रक्रिया (Vaccination Process) में तेजी लाने और लोगों में संभावित झिझक को दूर करने के लिये ये फैसला लिया गया है।