न्यूज डेस्क (श्री हर्षिणी सिंधू): OTC Medicine: लोगों की सुविधा के लिये सरकार काउंटर पर दवा खरीदने के नियम में कुछ बदलाव करने जा रही है। नियम लागू होने के बाद आम लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन (Doctor’s Prescription) के 16 तरह की दवायें आसानी से खरीद सकेंगे। हालांकि किसी भी दवा को खरीदने से पहले डॉक्टर की सलाह और निर्देश लेना जरूरी है।
केंद्र सरकार ने ओवर द काउंटर कैटेगरी (Over The Counter Category) को पेश करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके बाद दवा और कॉस्मेटिक नियम (Pharmaceutical And Cosmetic Regulations) में बदलाव करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने इस संबंध में एक मसौदा अधिसूचना भी जारी की है, जिसमें 16 तरह की दवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव शामिल है। नियम लागू होने के बाद इन दवाओं को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खरीदा जा सकेगा।
मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि जिन 16 दवाओं के लिये प्रस्ताव बनाया गया है उनमें पैरासिटामोल 500, कुछ लैक्टिव्स और फंगल क्रीम (Lactics and Fungal Cream) शामिल हैं। मंत्रालय ने अपने प्रस्ताव पर लोगों से सलाह मांगी है, जो एक महीने के भीतर दी जा सकेगी। मौजूदा वक़्त में मेडिकल स्टोर्स (Medical Stores) पर कई दवायें बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाती हैं, लेकिन इसके लिये अभी तक कोई उचित कानून या नियम नहीं है।
इस साल की शुरुआत में ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (Drugs Technical Advisory Board) ने ओटीसी दवाओं (ओवर द काउंटर ड्रग) पर सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ये संस्था दवाओं के मामले में सरकार को सलाह देती है। इस मंजूरी के बाद ओटीसी कैटेगरी को लेकर काफी चर्चा हुई, जिसके बाद 16 दवाओं को मंजूरी दे दी गयी। चर्चा में कहा गया कि बाद में इस श्रेणी में और भी दवायें भी शामिल की जायेगी।
सरकार ने ओटीसी कैटेगरी को लागू करने के लिये भी कुछ शर्तें भी रखी है। इसके तहत ओटीसी श्रेणी की दवायें दवा की दुकानों पर तभी बेची जा सकती हैं, जब इनकी खुराक अवधि 5 दिनों से ज़्यादा न हो। साथ ही अगर मरीज को पांच दिन तक दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता है तो उसे डॉक्टरी सलाह (Medical Advice) लेना जरूरी होगा।
नियमों के मुताबिक हरेक पैक में रोगी के लिये जरूरी जानकारी होनी चाहिये और पैक का आकार 5 दिनों की खुराक से ज़्यादा नहीं होना चाहिये। इन तैयारियों के बीच ओटीसी दवाओं की परिभाषा अभी तय नहीं हुई है। इसके अलावा ओरल डिहाइड्रेशन (Oral Dehydration) जैसी दवाओं को इसकी शुरूआती सूची में शामिल नहीं किया गया है।