न्यूज़ डेस्क (नई दिल्ली): लगातार तीसरे दिन COVID-19 के कारण दिल्ली में 100 से अधिक मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटों में 121 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 से अब तक 8,391 लोग मारे गए हैं। पिछले 24 घंटों में COVID -19 मामलों की संख्या 6,746 है। अब तक दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या 5,29,863 है।
पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 6,154 मरीज ठीक हो गए हैं। ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या 4,81,260 है। सक्रिय मामलों की संख्या 40,212 है। संक्रमण दर 12.29 प्रतिशत और रिकवरी दर 90.82 प्रतिशत है। घरेलू isolation में रोगियों की संख्या 23,301 है।
दिल्ली में 28 अक्टूबर से कोरोनोवायरस (coronavirus) के मामलों में तेजी देखी गई है, जब दैनिक case load ने पहली बार 5,000-अंक पार किये और 11 नवंबर को एक दिन में सबसे अधिक 8,593 मामलों दर्ज किये गये।
दिल्ली सरकार ने कोरोनावायरस से जंग के लिए उठाये ये कदम:
- एक अधिकारी ने कहा, “कई निजी अस्पतालों ने COVID -19 रोगियों के लिए 80% आरक्षित रखने के साथ-साथ और अधिक आईसीयू बेड भी जोड़े हैं।”
- विभिन्न उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाने के एक दिन बाद, दिल्ली पुलिस ने शनिवार को शहर में शाम 4 बजे तक 1,300 से अधिक लोगों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
- गृह मंत्रालय (MHA) के एक प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने दिल्ली में दैनिक RT-PCR परीक्षणों की क्षमता को बढ़ाकर 37,200 कर दिया है।
- दिल्ली सरकार ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे घर में isolate COVID -19 रोगियों के घर का दौरा करें और यह सुनिश्चित करें कि वे isolation नियमों का पालन कर रहे है या नही। आदेश में कहा गया है, “घरेलू isolation के तहत मरीजों को नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और isolation के मानकों का उचित पालन सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य टीमों द्वारा शारीरिक रूप से दौरा किया जाना चाहिए।”
- एक आदेश में, स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि संपर्क ट्रेसिंग (contact tracing) पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ट्रेस किए गए संपर्कों को तत्काल परीक्षण के अधीन किया जाए और परीक्षण के परिणाम आने तक प्रभावी isolation के तहत रखा जाए।
- दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन और सेवन, COVID -19 संगरोध नियमों का उल्लंघन, मास्क नहीं पहनना और सामाजिक दूरियों को बनाए न रखने वाले लोगो पर 2,000 रुपये का जुर्माना होगा।