पाकिस्तान: भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी को पाकिस्तान की सेशन कोर्ट ने 5 साल की सजा मुकर्रर की है। कोर्ट ने यह फैसला आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले की सुनवाई में दिया। आतंकी हाफिज सईद पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी संगठनों को फंडिंग मुहैया कराने और साथ ही अवैध कब्जों से जुड़े तकरीबन दर्जनभर मामले पाकिस्तान के जिला सत्र न्यायालय में विचाराधीन है। इसके साथ ही आतंकी हाफिज सईद के तीन सहयोगियों को भी गिरफ्त में लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी आतंकवाद विरोधी कानून 1997 के अंतर्गत की गई है।
गिरफ्तार किए गए लोगों में एक शख्स प्रोफेसर भी बताया जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से मुफ्ती अब्दुर राऊफ वाटो ने ने हाफिज के खिलाफ सबूत और गवाह न्यायालय के समक्ष रखे। 23 लोगों की गवाही के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंची कि, हाफिज सईद आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए फंडिंग उपलब्ध करवाता था। गौरतलब है कि ये आरोपी छह और मुकदमों में नामजद है। इन सब के खिलाफ हफ्ते के आखिरी तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पिछले 1 महीने से चली आ रही लंबी सुनवाई के दौरान सत्र न्यायालय ने हाफिज सईद को सवालों से जुड़ी हुई एक लिस्ट सौंपी थी।
उसने (हाफिज सईद) सभी सवालों को सिरे से खारिज कर दिया और खुद को साफ-पाक बताया और उसे साज़िशन इन मामलों में फंसाया जा रहा है वह निर्दोष है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने हाफिज और उसके सहयोगियों के खिलाफ अलग-अलग शहरों में 23 प्राथमिकी दर्ज की हैं। हाफिज सईद को पिछले साल ही जुलाई में हिरासत में लिया गया था। तब से वह लाहौर की लखपत जेल में बंद है।