न्यूज डेस्क (गौरांग यदुवंशी): सुप्रीम कोर्ट ने आज (9 सितम्बर 2022) उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें अधिकारियों को पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Former BJP spokesperson Nupur Sharma) को पैगंबर पर उनके बयान के लिये गिरफ्तार करने का निर्देश देने की मांग की गयी थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित (Chief Justice UU Lalit) ने कहा कि, हमारा सुझाव इसे वापस लेना है। निर्देश जारी करते समय अदालत को खासा चौकस रहना चाहिये।
याचिकाकर्ता ने तब याचिका वापस ले ली थी, जिसने शर्मा को उनकी बयानों से मुस्लिम समुदाय (Muslim Community) की भावनाओं को आहत करने के लिये गिरफ्तार करने के लिये अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी।
बीती जुलाई में शीर्ष अदालत ने देश भर में उनके खिलाफ कई प्राथमिकियों के मामले में निलंबित भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालते ने ये भी निर्देश दिया था कि इस बीच शर्मा के खिलाफ किसी भी मौजूदा या भविष्य की प्राथमिकी या शिकायतों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाये।
नुपूर शर्मा ने इससे पहले पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad) के खिलाफ अपने बयानों और गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिये उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों और शिकायतों को एक कर उनकी सुनवाई दिल्ली (Delhi) में करने की मांग करते हुए अदालत का रूख किया था।