बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के दिल्ली में नहीं मिल पायेगा Petrol-Diesel, मंत्री गोपाल राय ने किया ऐलान

न्यूज डेस्क (ओंकारनाथ द्विवेदी): दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Environment Minister Gopal Rai) ने ऐलान किया है कि जो लोग अपने वाहनों के लिये प्रदूषण प्रमाण पत्र (Pollution Certificate) नहीं रखेंगे, उन्हें पेट्रोल और डीजल (Petrol-Diesel) नहीं दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि ये नियम 25 अक्टूबर से लागू कर दिया जायेगा। मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने और दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिये संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP- Graded Response Action Plan) को कारगर तरीके से लागू करने के लिये 3 अक्टूबर से 24 घंटे का वॉर रूम शुरू करेगी।

बता दे कि लगभग हर साल दिल्ली में अक्टूबर से लेकर दिसम्बर के महीने के दौरान वायु प्रदूषण (Air Pollution) अपने चरम पर होता है, इस दौरान पराली से होने वाला धुंआ, कंस्ट्रक्शन साइट्स (Construction Sites) से उठती धूल और त्यौहारी मौसम के दौरान होने वाली आतिशबाज़ी वायु प्रदूषण में खासा इज़ाफा करती है। सभी हालातों के समीक्षा करने के बाद ही ग्रैप सिस्टम को लागू किया जा रहा है। इसके तहत निर्धारित हालातों के बदलने पर अलग-अलग तरह के प्रतिबंध लगाये जाते है। माना जा रहा है कि वायु प्रदूषण निर्धारित दर से बढ़ने के बाद नो-एंट्री और ऑड-ईवन (No-entry and Odd-Even) जैसे एहतियाती उपाय भी दिल्ली सरकार (Delhi Government) अपना सकती है।

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